Monday, December 11, 2023
Google search engine
होमजागरुकताVacctination व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना नहीं दी जा सकती कोरोना...

Vacctination व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना नहीं दी जा सकती कोरोना वैक्सीनः केंद्र सरकार

स्टोरी हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान

मर्जी के बिना vacctination नहीं

नई दिल्लीः देशभर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच Vacctination (टीकाकरण) की प्रक्रिया भी तेज रफ्तार से चल रही है. पूरे भारत में लगभग 150 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज भारतीय नागरिकों को दी जा चुकी हैं. जिनमें पहला और दूसरा दोनों डोज के आंकड़े शामिल है. हालांकि गाहे-बगाहे कभी ऐसी वीडियों भी देखने को मिलते रहते है. जिनमें व्यक्ति के इच्छा के खिलाफ उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है. हालांकि इस तरह के घटनाओं में अकसर व्यक्ति के सगे संबधी ही उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर करते दिखते है. ताकि इस संक्रमण से उनके और उनके आस-पास के लोग सुरक्षित रहें. लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन Vacctination नहीं किया जा सकता है.

शनाया कपूर की ग्लैमर ने लगाई आग, टोन्ड फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की पिक्चर्स

Vacctination कई जगह अनिवार्य

जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि वैक्सीन लगवाने वालों के लिए सरकार ने अन्य लोगों की तुलना में कई तरह के छूट दे रखें है. जैसे यात्रा संबधी या फिर कही जगहों पर प्रवेश के लिए आपका Vacctination होना अनिवार्य है. ऐसे में सरकार का यह बयान हर किसी का ध्यान खीच रहा है. कि अब उन लोगों को भी ये रियायत मिलेगी. जिन्होंने अब तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है.

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा

बरअहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना Vacctination दिशा-निर्देशों में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन Vacctination कराने की बात नहीं की गई है.

दरअसल केंद्र सरकार ने यह बात दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मुद्दे पर कही. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की है. जो किसी कार्य या मकसद के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र साथ रखने को अनिवार्य बनाती हो. कोर्ट में यह याचिका एक एनजीओ ने लगाई जिसके जवाब में केंद्र सरकार यह हलफनामा दायर किया.

Vacctination जबरन नहीं

हलफनामे में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की परिकल्पना नहीं करते हैं।” केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, “मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 के लिए टीकाकरण सार्वजनिक हित में है. विभिन्न प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह दी जाती है, विज्ञापित और संप्रेषित किया जाता है कि सभी नागरिकों को टीकाकरण करवाना चाहिए. इसकी सुविधा के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को डिजाइन किया गया है”

ये भी पढ़े…

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर ली चुटकी, बोले दिल्ली और लखनऊ अपने ही इंजन के खोल रहे पहिए

केजरीवाल ने चुनाव से पहले किए अब ये बड़े एलान, बोले हमारी पार्टी सबसे ईमानदार पीएम ने खुद दिया सर्टिफिकेट

 

RELATED ARTICLES

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

- Advertisment -
Google search engine

ताजा खबर

Recent Comments