लखनऊः Gyanvapi परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. बुधवार को सुनवाई के पहले ही डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है. जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई को तारीख 30 मई की दी है.
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने लगाई Gyanvapi को लेकर याचिका
गौरतलब है कि ये याचिक विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह की ओर से दाखिल किया गया है. विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह गोंडा जिले की बीरपुर बिसेन के रहने वाले है. अपनी याचिका में उन्होंने Gyanvapi परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गई है.
ये है Gyanvapi को लेकर तीन मांग
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने इस मामले पर कहा कि, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से तीन मांग की गई है. पहली मांग यह है कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो. दूसरी, Gyanvapi का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए. तीसरी, भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए.
मंगलवार को हुई थी सुनवाई
श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा-पाठ और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर चल रहे मुकदमे में मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी. इसके बाद आदेश के लिए 26 मर्ई की तिथि तय की थी. सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के रूल 7 आर्डर 11 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय यह आदेश देगा कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर एक सप्ताह में आपत्ति देने को भी कहा है.
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