लखनऊः Gyanvapi मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने नई तारिख दी है. Gyanvapi मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वाराणसी कोर्ट ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं. जिसे 7 दिन के भीतर दर्ज करनी होंगी. बता दें कि यह आदेश 20 मई को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर मुकदमे की स्थिरता पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए.
#GyanvapiMosque case : Varanasi District Court to pronounce orders today on whether to hear the Order 7 Rule 11 application of Masjid Committee in isolation or together with the Commission report. Court expected to lay down the schedule of hearing & order of hearing applications pic.twitter.com/dp9II5TmHy
— Live Law (@LiveLawIndia) May 24, 2022
हिंदू पक्ष का दावा Gyanvapi मस्जिद में….
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आज की सुनवाई से पहले कहा कि, कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है. जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है.
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हिंदू पक्ष की Gyanvapi मस्जिद को लेकर मांगें
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग
Gyanvapi मामले में मुस्लिम पक्ष की मांग?
1. वजूखाने को सील करने का विरोध
2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल