लखीमपुर हिंसा मामले में SC ने यूपी सरकार को फटकार लगाई...
स्टोरी हाईलाइट्स
लखीमपुर हिंसा पर SC में सुनवाई
UP सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
एससी ने गवाहों की सुरक्षा के दिए निर्देश
लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Kand) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि, घटनास्थल पर हजारों की भीड़ थी फिर भी अब तक 23 ही चश्मदीद गवाह क्यों मिले हैं?। इस पर यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि, 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह बताए गए हैं।
हजारों की भीड़ में सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह?
लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ऐक्शन में नजर आ रहा है। हिंसा की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (N.V Ramna) ने पूछा कि गवाहों के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए? इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि, रैली में सैकड़ों किसान थे और सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह बने? फिर साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी भी किया। वीडियो सबूत भी मिले हैं। जांच जारी है। हरीश साल्वे ने कहा कि यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में गवाहों के दर्ज बयान दे सकती है।
‘गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए’ (Lakhimpur Kand)
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) से कहा कि, वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ सही से लोग जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए। नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा। सीजेआई ने कहा कि हम गवाहों की सुरक्षा के निर्देश देते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए पत्रकार और एक आरोपी के परिवार की शिकायत के आधार पर यूपी सरकार (UP Government) से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इन शिकायतों पर भी अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।