सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को राहत, अदालत ने किया बरी
स्टोरी हाईलाइट्स
17 जनवरी को सुनंदा की मौत हो गई थी
सुनंदा मामले में शशि थरूर बरी
मामले में मुख्य आरोपी थे थरूर
सात साल पुराने सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। जिसके बाद सांसद शशि थरूर ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है। सुनंदा पुष्कर की वर्ष 2014 में दिल्ली के पांच सितारा होटल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जिसमें पति शशि थरूर को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
मुख्य आरोपी थे Shashi Tharoor
17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल में रहस्यमय मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिनों पहले ही सुनंदा पुष्कर ने आरोप लगाया था कि शशि थरूर (Shashi Tharoor) की पाकिस्तानी महिला पत्रकार से संबंध हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शशि थरूर को मुख्य आरोपी बनाया था। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 498-A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) के तहत केस दर्ज किया था। उस समय सुनंदा पुष्कर मामला हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। 19 जनवरी को सुनंदा का एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था। जिसके बाद 29 सिंतबर 2014 को दिल्ली एम्स (AIMMS) ने सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी थी। जिसमें जहर से मौत की बात सामने आई थी।
2010 में हुई थी शादी
कांग्रेस सांसद शशि थरूर सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) से पहली बार वर्ष 2007 में मिले थे। जिसके बाद उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। 2010 में सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर ने मलयाली रिति रिवाज से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी आपसे में अनबन की खबरें सामने आने लगीं थी। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल में मौत हो गई। आपको बता दें कि शशि थरूर की ये तीसरी शादी थी।
कई साल चली सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद शशि थरूर ने अदालत को धन्यवाद देते हुए कहा कि 7.5 साल से इस दर्द से गुजर रहा था।