एक अक्टूबर से कई सेक्टरों के नियमों में बदलाव होने जा रहा है...
स्टोरी हाईलाइट्स
1 अक्टूबर से बैंकिंग नियमों में हो रहा है बदलाव
पेंशन से जुड़े नियमों में भी होगा बदलाव
निजी शराब की दुकानें रहेंगी बंद
1 अक्टूबर से देश के कई सेक्टरों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। भारत सरकार पिछले कई सालों से लगातार बैंकिंग से जुड़े विभागों में बदलाव कर रही है। सरकार द्वारा लाए गए नए नियम रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इन नियमों से बैंकिंग और वित्तीय काम के रोस्टर में बदलाव (Rules Change from Oct 1) होने जा रहा है। ऐसे में अगर आपको अभी तक नए नियमों के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए। नहीं तो आपको बैंकिंग और वित्तीय से जुड़े मामलों में दिक्कत हो सकती है।
इन सेक्टरों में होगा बदलाव (Rules Change from Oct 1)
सरकार पिछले कुछ समय से बैंकों का विलय कर रही है। कई बैंकों को निजी हाथो में सौंप दिया गया है। तो कई बैंकों के कार्यों में बदलाव किया गया है। 1अक्टूबर से तीन बैंकों के चेक बुक नियम में बदलाव होने जा रहा है। इन तीन बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के नाम हैं। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुए हैं। इन बैंकों के चेकबुक एक अक्टूबर से अमान्य हो जाएंगे। किसी भी पड़ाव से बचने के लिए बैंकों को अब अपने MICR और IFSC कोड को अपडेट करने की आवश्यकता है।
पेंशन नियमों में बदलाव
एक अक्टूबर से पेंशन के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। ये नियम 80 वर्ष से ऊपर से वालों के लिए है। 1 अक्टूबर से इन पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब लाइन में नहीं लगना होगा। अब ये पोस्ट ऑफिस में “जीवन प्रमाण केंद्रों” पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, भारतीय डाक विभाग को आईडी बंद होने की स्थिति में इन “जीवन प्रमाण केंद्रों” की आईडी को फिर से एक्टिव करने का निर्देश दिया गया है।
डेबिट-क्रेडिट के नियमों में होगा बदलाव
1 अक्टूबर से डेबिट (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट का नियम भी बदल जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने सभी मेंबर बैंकों से कहा है कि ऑटो-डेबिट के लिए ‘एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ का इंतजाम किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म के लिए मंथली पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक बैंकों को ग्राहकों से इजाजत न मिले।
इतना ही नहीं एक अक्टूबर से शराब पीने वालों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। राजधानी दिल्ली (Delhi) में 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। यह नया नियम केंद्र शासित प्रदेशों की एक्साइज पॉलिसी के तहत लागू होने जा रहा है। बता दें कि इस दौरान केवल सरकारी शराब की दुकानें ही खुलेंगी।