नई दिल्लीः आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री Om Prakash Chautala को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चौटाला पर 50 लाख रुपए भारी जुर्माना भी लगाया गया है. मामले के सुनवाई के दौरान Om Prakash Chautala ने अपनी बीमारी व मामले के पुराना होने की दलील देते हुए सहानुभूति बरतने की अपील की थी. लेकिन ये दलीले काम न आई. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है. इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके.
Om Prakash Chautala को फिर से जाना होगा जेल
अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है इसलिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा. हालांकि चौटाला के पास अभी हाइकोर्ट में अपील का रास्ता है.जहां वो अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. जहां से उन्हें राहत मिल सकती है. आपको ये भी बता दें कि कुछ महीनों पहले ही Om Prakash Chautala एक अन्य मामले में सजा पूरी कर जेल से छूटकर आए थे.
ये है मामला
सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार Om Prakash Chautala 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं. मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी. चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था. 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे. जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी. चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था.