अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वीजा प्रावधानों की समीक्षा की है। इस समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक नई afghan e-visa श्रेणी बनाई है। इसे e-Emergency X-Miscellaneous वीजा का नाम दिया गया है। यह वीजा अफगान नागरिकों को भारत से बाहर निकलने की अनुमति देगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
नई afghan e-visa श्रेणी तैयार
सरकार के सूत्रों के अनुसार यह नए प्रकार का वीजा, अनिवार्य रूप से अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को लाभान्वित करेगा। गृह मंत्रालय ने तालिबान द्वारा भारतीयों के उत्पीड़न की संभावनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया है। नई श्रेणी की afghan e-visa की वैलिडिटी छह महीने तक की होगी।
सुरक्षा के हर एंगल का रखा गया है ख्याल
इस नई वीजा कैटेगरी को बनाते समय सुरक्षा एंगल को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा e-Emergency X-Miscellaneous वीजा के लिए सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। उसके बाद उसे दिल्ली से जारी किया जाएगा। MHA के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ट्वीट किया कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए नया e-Emergency X-Miscellaneous वीजा भारत में प्रवेश के लिए फास्ट-ट्रैक वीजा का काम करेगा।
हिन्दु और सिखों को मिलेगा लाभ
नई वीजा श्रेणी अफगान के धार्मिक अल्पसंख्यकों (religious minorities) से संबंधित अफगान नागरिकों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। इससे पहले सरकार ने दिसंबर 2019 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसमें वहां के छह धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए न्यूनतम छह साल के निवास के साथ नागरिकता दी गई थी।
दीर्घकालिक वीजा भी हुआ था जारी
हालांकि इस अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी है। साथ ही सरकार ने अफगानिस्तान के कई हिंदुओं को दीर्घकालिक वीजा भी जारी किया है। जिन्होंने अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में रहने का विकल्प चुना है।