स्टोरी हाइलाइट्स
लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा को जमानत
SIT ने चार्जशीट बताया था मुख्य आरोपी
लखनऊः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गुरूवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दे दी है. गौरतलब है कि मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी. हाइकोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है. जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
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चार्जशीट में SIT ने बताया था लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी
बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने हाल ही में इसकी चार्जशीट दाखिल की थी. 5000 पन्ने की चार्जशीट में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं SIT के दाखिर चार्जसीट के मुताबिक, आशीष मिश्रा मौका-ए-वारदात पर घटनास्थल पर ही मौजूद था.
3 अक्टूबर को हुई थी लखीमपुर में हिंसा
गौरचलब है कि बीते साल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. खबरों के अनुसार आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी ही जीप से किसानों को कुचला था. जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी. जिसके बाद पूरे देश में वबाल मचा था. और नवबंर 2021 मे साल भर से अधिक चले विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया.
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