Monday, December 11, 2023
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Gyanvapi मामले को लेकर आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कौन सा फैसला सुनाया, जानिए

नई दिल्लीः बीते दिन Gyanvapi मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से यह मामला हर तरफ चर्चा का विषय मना हुआ है. आज इस मामले को लेकर विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है इसलिए रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्हें दो दिन का और समय दिया जाए. जिसके बाद न्यायलय ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमीशन से हटाते हुए दोनों अन्य कमीश्नरों को दो दिन की मोहलत दी है. जिसके बाद अब इस मामले को लेकर हर किसी की निगाहे 19 मई के कोर्ट के सुनवाई पर टिकी हुई है.

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कोर्ट ने Gyanvapi मामले में दी दो दिन की मोहलत

वहीं Gyanvapi मस्जिद के सर्वे को चुनौती देते हुए अंजुमन मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके पर सुनवाई  करते हुए उच्च न्यायलय ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन, अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए.

Gyanvapi मस्जिद में 20 लोगों को प्रार्थना करने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उसे कुछ मुद्दों पर उनसे मदद की जरूरत है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया है. वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित है और इसका उपयोग नहीं किया जाएगा. केवल 20 लोगों को नमाज की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया.

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ट्रायल कोर्ट करेगा आवेदन पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने Gyanvapi मस्जिद कमेटी से कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को आदेश 7 नियम 11 (वादपत्र की अस्वीकृति के लिए) के तहत आपके आवेदन का निपटान करने का आदेश देगा. सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने कहा कि वह निचली अदालत के एक आयुक्त की नियुक्ति सहित सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आदेश अवैध है और संसद के कानून के खिलाफ है.

वकील ने आगे कहा कि वाराणसी कोर्ट ने सोमवार को आयुक्त द्वारा यह बताए जाने के बाद कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है, परिसर में एक स्थान को सील करने का आदेश दिया.परिसर सील नहीं रह सकते और आदेश अवैध हैं. यदि परिसर को सील कर दिया जाता है, तो यथास्थिति में परिवर्तन होता है. पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है.

पूर्व दिशा का दरवाजा खोलने की मांग

अदालत में जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगने वाले आवेदन पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि Gyanvapi मस्जिद के वजूखाने के ठीक नीचे मौजूद शिवलिंग तक पहुंचने के लिए पूरब दिशा में एक दरवाजा है लेकिन वहां काफी मलबा पड़ा है, जिसे हटाना चाहिए. उन्होंने एक वीडियोग्राफी करने वाले शख्स द्वारा मीडिया से बात करने और मामले के दोनों पक्षकारों द्वारा मीडिया में बयान दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है.

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