स्टोरी हाईलाइट्स
मुस्लिम पक्षकारों को राहत
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक
30 वर्ष पुराना है विवाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वेक्षण कराने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दो हफ्ते में जबाव दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
Gyanvapi Masjid के पक्षकारों ने जताई थी आपत्ति
8 अप्रैल 2021 को वाराणसी (Varanasi) के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने वाद मित्र की याचिका पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण के जरिए हकीकत का पता लगाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा गया था।
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लगाया आरोप
दरअसल, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया था कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश देकर पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के आदेश का उल्लंघन किया है। जिस पर मुस्लिम पक्षकारों ने असहमति जताते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 31 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
BREAKING : Allahabad High Court stays Civil Court direction to conduct ASI Survey Of Gyanvapi mosque. pic.twitter.com/QRnMK1f6Ok
— Live Law (@LiveLawIndia) September 9, 2021