Monday, December 11, 2023
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GST Meeting: GST के दायरे में नहीं आएगा पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री ने कहा- अभी उचित समय नहीं

स्टोरी हाईलाइट्स
GST परिषद की बैठक में पेट्रोल डीजल को झटका
‘पेट्रोल डीजल को GST में लाने का अभी उचित वक्त नहीं’
जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए कई बड़े फैसले

पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। जिसको लेकर शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल (GST Meeting) की बैठक से ये उम्मीद जताई जा रही थी, कि पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन पेट्रोल-डीजल को फिर झटका लगा है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि पेट्रोल डीजल को GST में लाने का अभी उचित वक्त नहीं है। ऐसे में एक बार फिर आम आदमी को मायूसी हाथ लगी है।

‘पेट्रोल डीजल  को GST में लाने का वक्त नहीं’- GST Meeting

शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल (GST Meeting) की बैठक से देश के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन लोगों की उम्मीद बस उम्मीद ही रह गई। सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा की गई थी। लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा कि वो यह नहीं चाहते हैं। इसके बाद जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का अभी वक्त नहीं है’।

पेट्रोल डीजल पर कितना लगता है TAX?

पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रहीं हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 के ऊपर बिक रहा है। आज राजधानी दिल्ली (Delhi) में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये और डीजल की कीमत 88.62 रुपये प्रति लीटर है। इधर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। औसतन देखें तो राज्य सरकारें हर एक लीटर पेट्रोल पर करीब 20 रुपये का टैक्स ले रही हैं, जबकि केंद्र सरकार करीब 33 रुपये प्रति लीटर की दर से टैक्स लेती है।

GST Meeting के बड़े फैसले

जीएसटी परिषद की बैठक में पेट्रोल डीजल को छोड़कर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जिनमें कोरोना कि दवाओं एम्फोटेरिसिन-बी और टोसीलिजुमैब पर GST  नहीं लगेगा इन दवाओं पर GST से छूट 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गयी है। इसके अलावा बायोडीजल  पर GST की दर 12% से घटाकर 5% और काउंसिल ने 20 लाख तक के टर्नओवर वाले ईंट भट्ठों के लिए अप्रैल 2022 से विशेष कंपोजीशन स्कीम शुरू करने पर सहमति दी है। इन ईंट भट्ठों के लिए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के छह प्रतिशत जीएसटी दर तय की गई है।

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वहीं अब मालगाड़ी परमिट पर भी GST नहीं लगेगी। लेकिन रेलवे, लोकोमोटिव पा‌र्ट्स पर 18 फीसदी GST लगाया जाएगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

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