Wednesday, November 29, 2023
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Bengal Violence: ममता सरकार को HC से झटका, चुनाव के बाद की हिंसा की जांच करेगी CBI

स्टोरी हाईलाट्स
Bengal Violence की जांच करेगी CBI
अन्य मामलों के लिए SIT होगी गठित
सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ममता सरकार

पश्चिम बंगाल चुनाव (Bengal Violence) के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बंगाल चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या बलात्कार के मामले में सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया है। सीबीआई अदालत की निगरानी में जांच करेगी। वहीं अन्य मामलों के लिए SIT गठित की जाएगी।

Bengal Violence के अन्य मामलों की SIT करेगी जांच

बंगाल चुनाव (Bengal Violence) के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं सामने आईं थीं। जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने 3 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि क्या 13 जुलाई को प्रस्तुत अंतिम एनएचआरसी रिपोर्ट में अतिव्यापी होने वाले किसी भी मामले में कोई स्वत: संज्ञान लिया गया था।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने आज चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई (CBI) से कराने का आदेश दिया। वहीं अन्य मामलों के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। जिसमें बंगाल कैडर के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार!

कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में ममता सरकार (Mamata Banerjee) फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी सांसद सौगत राय ने फैसले से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि “मैं फैसले से नाखुश हूं, सीबीआई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले फैसलों में आती है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति का न्याय करेगी और यदि आवश्यक हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय लेगी।“

कोर्ट के फैसले से BJP खुश

कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा ने खुशी जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाष विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने कहा कि ‘पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है।’ वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने फैसले का स्वागत किया है।

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