Monday, December 11, 2023
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Allahabad High Court ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की टिप्पणी की, जानें पूरा मामला

स्टोरी हाईलाट्स
‘गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार’
‘गौ मांस खाना मौलिक अधिकार नहीं’
आरोपी जावेद की जमानत याचिका खारिज

गौ हत्या रोकने और उसे राष्ट्रीय पशु बनाने की वर्षों से मांग की जा रही है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक फैसले में अहम टिप्पणी की।  कोर्ट ने कहा कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है।  गाय को देवी- देवताओं की तरह पूजा जाता है।  इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु (National Animal of India) घोषित किया जाए।  कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाये।

Allahabad High Court ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

बुधवार को इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में गाय चुराने और उसका वध करने के आरोपी जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी।  इस दौरान न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने याचिकाकर्ता जावेद की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कि, ‘गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है।  गाय को भारत में मां के रूप में जाना जाता है।  भारतीय वेद पुराण में गाय की बड़ी महानता दर्शायी गई है। इसी कारण से गाय हमारी संस्कृति का आधार है’।

संसद में बिल लाए सरकार: Allahabad High Court

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘सरकार (Government of India) को संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए।  साथ ही उनलोगों के विरुद्ध् कड़े कानून बनाने होंगे, जो गायों को नुकसान पहुंचाते हैं।  कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण, संवर्धन का कार्य मात्र किसी एक मत, धर्म या संप्रदाय का नहीं है।  बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर एक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म की उपासना करने वाला हो, की जिम्मेदारी है’।

गौ मांस खाना मौलिक अधिकार नहीं

जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।  जीभ के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता।  बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है।  इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं। इसी आधार पर कोर्ट ने संभल के आरोपी जावेद की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी।

‘फोटो खिंचा लेने से गाय की सुरक्षा नहीं हो सकती’

कोर्ट ने गाय की सुरक्षा को लेकर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग गाय के साथ एक दो फोटो खिंचाकर सोचते हैं कि गो संवर्धन का काम हो गया।  उनका गाय की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं होता है।  उनका एकमात्र उद्देश्य गाय की सुरक्षा के नाम पर पैसे कमाना होता है।

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बता दें कि आरोपी जावेद (Javed) संभल का रहने वाला है।  उस पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी शैलेंद्र सिंह की गाय चुराकर उसकी हत्या कर दी थी।  जावेद 8 मार्च 2021 से जेल में बंद है।

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